KNEWS DESK – इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार हुईं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने माना कि शर्मिष्ठा के भागने की कोई आशंका नहीं है, इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है।
10,000 रुपये की जमानत राशि और पासपोर्ट जब्त
अदालत ने आदेश में कहा कि शर्मिष्ठा पनोली को 10,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी और जांच पूरी होने तक अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि वह देश छोड़कर नहीं जा सकतीं। हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह राहत केवल अंतरिम जमानत के तौर पर दी गई है और मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी।
बेटी को अंतरिम जमानत मिलने के बाद शर्मिष्ठा के पिता पृथ्वीराज पनोली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, “शर्मिष्ठा बहुत होशियार लड़की है। मैं उसे उसकी गलतियों से सीखने का अवसर दूंगा। वह भविष्य में अधिक जिम्मेदार बनेगी।”
क्या है मामला?
22 वर्षीय लॉ की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर एक इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से 30 मई की रात गिरफ्तार किया था। वीडियो में उन्होंने कथित रूप से कुछ सांप्रदायिक टिप्पणियां की थीं और बॉलीवुड सितारों की चुप्पी पर सवाल उठाए थे, जिसे लेकर धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत की गई थी।
वीडियो के विवाद में आने के बाद शर्मिष्ठा ने 15 मई को सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी और संबंधित पोस्ट भी हटा दिया था। बावजूद इसके, उनके खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया — जिनमें धार्मिक समूहों के बीच नफरत फैलाने, अपमान करने और शांति भंग करने की नीयत से उकसाने जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं।
जमानत याचिका पहले हो चुकी थी खारिज
गिरफ्तारी के बाद शर्मिष्ठा को ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाया गया, जहां 3 जून को उनकी पहली जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। हालांकि अब हाई कोर्ट से उन्हें अंतरिम राहत मिल गई है, जिससे उनके समर्थन में खड़े लोगों को कुछ राहत महसूस हुई है।