भड़काऊ भाषण देने के आरोप में RSS नेता प्रभाकर भट के खिलाफ दर्ज हुई FIR, महिलाओं को दी थी चाकू रखने की सलाह

डिजिटल डेस्क- भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कर्नाटक के वरिष्ठ राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ (आरएसएस) के नेता कल्लदका प्रभाकर भट के खिलाफ सोमवार को एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस आरएसएस नेता के खिलाफ जांच में जुट गई है। मैंगलोर पुलिस के अनुसार आरएसएस नेता पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।

500 लोगों के बीच भड़काऊ भाषण देने का आरोप

पुलिस के अनुसार प्रभाकर भट ने एक कार्यक्रम में मौजूद करीब 500 लोगों की सभा को संबोधित किया और कथित तौर पर भड़काऊ बयान दिए। यह कार्यक्रम बंटवाल ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कवलपदुर गांव में माडवा पैलेस कन्वेंशन हॉल में आयोजित किया गया था।

353(2) के तहत दर्ज हुआ मुकदमा

भड़काऊ भाषण को देखते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353 (2) के सीआर संख्या: 60/2025 के तहत केस दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने प्रभाकर भट के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

महिलाओं को दी थी चाकू रखने की सलाह

आरएसएस के वरिष्ठ नेता प्रभाकर भट ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के कुछ दिन बाद यह सुझाव दिया था कि हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए घर में तलवारें और चाकू रखनी चाहिए। केरल के कासरगोड जिले के मंजेश्वर के वर्कडी में 28 अप्रैल को एक कार्यक्रम के दौरान भट ने कहा कि हर हिंदू घर में तलवार होनी चाहिए. अगर पहलगाम हमले के दौरान हिंदुओं ने तलवार दिखाई होती, तो वह काफी होता।