हेट स्पीच मामले में विधायक अब्बास अंसारी दोषी करार, सजा का ऐलान थोड़ी देर में, जा सकती है विधायकी

डिजिटल डेस्क- हेट स्पीच मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट की तरफ से इस मामले में सजा का ऐलान कुछ ही देर में किया जा सकता है। अब देखना ये है कि कोर्ट हेट स्पीच मामले में दोषी अब्बास को क्या सजा सुनाता है। आसार जताए जा रहे हैं कि कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी जा सकती है। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान हेट स्पीच मामले में आरोपी और माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी समेत उनके भाई और मंसूर अंसारी को दोषी करार दिया गया है।

किस मामले में साबित हुए दोषी

दरअसल, विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में अब्बास अंसारी ने ऐसा बयान दे दिया जो उनके गले की फांस बन गया। अब्बास अंसारी ने कहा था कि चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद अधिकारियों के साथ हिसाब-किताब बराबर कर लिया जाएगा। उनके इस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने अब्बास अंसारी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी थी। वहीं केस दर्ज होने के बाद इस मामले में सुनवाई चल रही थी। इस मामले में उन्हें दोषी पाया गया है और सजा का ऐलान भी थोड़ी देर में कर दिया जाएगा।

फैसले के पहले छावनी बनी कोर्ट

फैसले से पहले मऊ कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पुलिस ने चारों ओर सुरक्षा घेरा बना रखा था और आने-जाने वाले हर व्यक्ति की सघन तलाशी ली जा रही थी, ताकि कोई अनहोनी न हो।

इन धाराओं में दर्ज है मुकदमा

एसआई गंगाराम बिंद की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया था। मामले में अब्बास अंसारी के अलावा उमर अंसारी और मंसूर अंसारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। यह मुकदमा धारा 506, 171एफ, 186, 189, 153ए और 120बी के तहत दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष का साक्ष्य और बहस की प्रक्रिया होने पर फैसले के लिए आज की तारीख निर्धारित की गई थी।