KNEWS DESK- वक्फ संशोधित अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक वक्फ संपत्तियों, वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अदालत ने केंद्र सरकार को 7 दिन में जवाब दाखिल करने का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 5 मई तय की है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश-
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वक्फ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल नहीं करती और अदालत अगला आदेश नहीं देती, तब तक वक्फ संपत्ति, बाय-यूजर, बोर्ड और परिषद में कोई नई नियुक्ति या बदलाव नहीं होगा। -
अगली सुनवाई 5 मई को होगी
कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 मई 2025 की तारीख तय की है। -
सिर्फ 5 याचिकाकर्ता ही कोर्ट में उपस्थित रहेंगे
70 से अधिक याचिकाओं के बोझ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में सिर्फ 5 मुख्य रिट याचिकाकर्ता ही उपस्थित रहें, ताकि बहस को केंद्रित और सारगर्भित रखा जा सके।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “110 से 120 याचिकाएं पढ़ना और हर मुद्दे पर सुनवाई करना संभव नहीं है। अतः सभी पक्ष मिलकर सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों को तय करें जिन पर सुनवाई होनी है। इसके लिए एक नोडल काउंसिल बनाने का निर्देश दिया गया है, जो याचिकाकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित कर मुख्य बिंदुओं को अंतिम रूप देगी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अब केंद्र सरकार को 25 अप्रैल तक जवाब दाखिल करना होगा, सभी याचिकाकर्ता 5 प्रमुख आपत्तियों पर सहमति बनाएंगे, कोई नई नियुक्ति या संपत्ति में बदलाव नहीं होगा, 5 मई की सुनवाई अब इस पूरे विवाद का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकती है। इस मुद्दे पर आने वाले हर अपडेट के लिए जुड़े रहें। अगर चाहो तो मैं इसका विश्लेषणात्मक लेख, टीवी डिबेट स्क्रिप्ट या सोशल मीडिया अपडेट फॉर्मेट भी बना सकता हूँ।
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