KNEWS DESK – स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है उनकी ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। यह मामला उनके एक स्टैंड-अप शो के दौरान की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी।
क्या है मामला?
कुणाल कामरा पर आरोप है कि उन्होंने अपने कॉमेडी शो में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर कथित रूप से ‘गद्दार’ शब्द का इस्तेमाल किया था। इस टिप्पणी के बाद शिंदे गुट के शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।
कामरा की याचिका का क्या कहना है?
5 अप्रैल को दायर की गई याचिका में कामरा ने कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर भारतीय संविधान के तहत उन्हें प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि यह एफआईआर रद्द की जाए क्योंकि यह अनुचित और असंवैधानिक है।
मुंबई पुलिस इस मामले में कुणाल कामरा को तीन बार समन भेज चुकी है, लेकिन वे अब तक पेश नहीं हुए हैं। पुलिस का कहना है कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे, वहीं कामरा का रुख यह है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस सारंग वी. कोतवाल और जस्टिस श्रीराम एम. मोदक की बेंच 21 अप्रैल को इस याचिका पर सुनवाई करेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है — क्या एफआईआर रद्द होगी या जांच आगे बढ़ेगी।