संभल जामा मस्जिद रंगाई-पुताई मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, अगली तारीख 4 मार्च

KNEWS DESK- संभल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की मांग को लेकर दाखिल की गई अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने कोर्ट के आदेश के तहत अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में एएसआई ने कहा कि मस्जिद में रंगाई-पुताई की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, जांच के दौरान मस्जिद में गंदगी और कुछ स्थानों पर झाड़ियां उगी पाई गईं। एएसआई ने इन समस्याओं के फोटोग्राफ भी कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं।

हाईकोर्ट ने एएसआई को मस्जिद की सफाई करने और उगी झाड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करने के लिए समय मांगा है, वहीं हिंदू पक्ष ने भी एफिडेविट फाइल करने के लिए समय लिया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को निर्धारित की है।

संभल में 24 नवंबर को हुए हिंसक बवाल के मामले में न्यायिक जांच आयोग की तीन सदस्यीय टीम शुक्रवार को शहर में रहेगी। आयोग के सदस्य पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आम लोगों से बयान दर्ज करेंगे। शनिवार को टीम के सदस्य बवाल के दौरान मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से भी बयान लेंगे।

गौरतलब है कि जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल में पांच लोगों की जान चली गई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे। उपद्रवियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। इस घटना के बाद तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था, जो अब तक मामले की छानबीन कर रहा है।

संभल में हुई हिंसा के बाद से प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लाने की पूरी कोशिश की है। अब जबकि न्यायिक आयोग की जांच जारी है, यह उम्मीद जताई जा रही है कि इससे सच सामने आएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, कोर्ट की ओर से जामा मस्जिद की सफाई और झाड़ियों को हटाने का आदेश प्रशासन के लिए एक और चुनौती हो सकता है।

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