KNEWS DESK, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में भाजपा के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई चुनाव आयोग की चिट्ठी मिलने के बाद की गई। दिल्ली पुलिस ने चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जो अब विवादों में घिर गए हैं।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में स्थित वाल्मीकि मंदिर परिसर में महिला मतदाताओं को जूते बांटते हुए देखा गया था। उनके द्वारा बांटे गए जूते के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिनमें उन्हें महिलाओं को जूते बांटते हुए दिखाया गया है। इस घटना के बाद नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) ने मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी को पत्र लिखकर प्रवेश वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।
चुनाव आयोग ने पूरे मामले को लिया गंभीरता से
चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और दिल्ली पुलिस को एक पत्र भेजकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी है। चुनाव आयोग का मानना है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार का अनुशासनहीनता या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होने चाहिए, और ऐसे मामलों को सख्ती से निपटाना जरूरी है।
आचार संहिता का उल्लंघन
आदर्श आचार संहिता के तहत चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को विशेष आचार और व्यवहार मानकों का पालन करना होता है। किसी भी प्रकार का भ्रामक प्रचार, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अनैतिक कार्य या पैसे और सामान का वितरण चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के खिलाफ माना जाता है। दिल्ली पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है और इसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश वर्मा को इस संबंध में जल्द ही पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है।