दर्शन की पार्टनर पवित्रा गौड़ा को जेल से रिहाई, रेणुकास्वामी हत्या मामले में हाई कोर्ट ने दी जमानत

KNEWS DESK –  रेणुकास्वामी हत्या मामले में मुख्य आरोपी पवित्रा गौड़ा को कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के बाद परप्पना अग्रहरा सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। मंगलवार को जेल से बाहर आते ही पवित्रा अपने परिवार के साथ तलगट्टपुरा स्थित वज्र मुनेश्वरा मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने विशेष पूजा-अर्चना की।

रेणुकास्वामी हत्या मामला: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिनेता दर्शन, पवित्रा  गौड़ा को जमानत दी - mangalorean.com

परिवार संग मंदिर में पूजा

मंदिर में पूजा के दौरान पवित्रा भावुक नजर आईं। उन्होंने अगरबत्तियां जलाकर मंदिर की परिक्रमा की और परिवार की परंपराओं के अनुसार अश्वगंधा तोड़कर बुरी नजर से बचाव की रस्म निभाई। हालांकि, मीडिया से बातचीत से बचते हुए उन्होंने केवल ‘धन्यवाद’ कहकर अपनी कार में बैठकर प्रस्थान किया।

अन्य आरोपियों को भी मिली जमानत

पवित्रा के साथ-साथ अन्य आरोपी दर्शन, अनु कुमार उर्फ अनु, आर नागराजू, जगदीश उर्फ जग्गा, लक्ष्मण एम, और प्रदूष एस राव को भी जमानत दी जा चुकी है। दर्शन को इससे पहले चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन वह अपनी सर्जरी पूरी किए बिना अस्पताल से छुट्टी लेकर जेल से बाहर आए थे।

रेणुकास्वामी हत्या मामला

रेणुकास्वामी की हत्या जून में हुई थी। आरोप है कि उन्होंने पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे, जिसके बाद यह घटना घटी। मामले में कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

जेल में बिताए 7 महीने

पवित्रा ने जेल में 7 महीने बिताए। हाई कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाईं, जिनमें एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बॉन्ड और पासपोर्ट वापस करने की अनुमति शामिल थी।

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