उत्तराखंड: HC में पालिका कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लाभ दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर हुई सुनवाई

रिपोर्ट – कान्ता पाल

नैनीताल – उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने नगर पालिका परिषद नैनीताल के द्वारा रिटायर कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के समस्त लाभ नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 29 नवम्बर के लिए तय की है।

नैनीताल के हित में 2 करोड़ 1 लाख रुपये जारी

आपको बता दें कि आज की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए बताया गया कि राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ देने के लिए नगर पालिका परिषद नैनीताल के हित में 2 करोड़ 1 लाख रुपये जारी किए हैं।

सफाई कर्मचारी मंजू देवी और कृष्णा देवी ने अवमानना याचिका दायर कर कहा कि पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर पालिका और राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि उनके समस्त सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाएं, लेकिन नगर पालिका ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कहा कि उनके पास इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ देने के लिए बजट नहीं है, जिस कारण वे यह लाभ नहीं दे सकते।

अवमानना याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने नगर पालिका की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होने के बाद सेवानिवृत्ति लाभ का हक प्राप्त किया है, और यह उनका अधिकार है। वे सेवानिवृत्त होने के बाद अब रोज़ी-रोटी के लिए भटक रहे हैं, इसलिए उन्हें सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ दिए जाएं।

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