झारखंड: पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका, दोषसिद्धि पर रोक लगाने से किया इनकार

KNEWS DESK, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है, जिससे अब वे आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। मधु कोड़ा को निचली अदालत द्वारा तीन साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने पर लगा तीन साल का बैन

मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने 18 अक्टूबर को उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि केवल चुनाव लड़ने के उद्देश्य से फैसले पर रोक लगाना उचित नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा से कहा कि उन्हें पहले के फैसलों पर गौर करना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि सजा के निलंबन का दायरा बेल मामलों से अलग है। चीमा ने इस पर सहमति जताई।

मधु कोड़ा के खिलाफ मामला 2017 में शुरू हुआ, जब उन्हें और अन्य आरोपियों को झारखंड के राजहरा उत्तर कोयला ब्लॉक को गलत तरीके से आवंटित करने के लिए दोषी ठहराया गया। इसमें पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एक बसु भी शामिल थे। वहीं मधु कोड़ा झारखंड विधानसभा के आगामी चुनाव में भाग लेना चाहते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनका राजनीतिक भविष्य अधर में लटक गया है। उनकी याचिका को खारिज करने के बाद अब उनके पास चुनाव लड़ने का कोई विकल्प नहीं बचा है।

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