KNEWS DESK- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के समन को चुनौती दी थी।
संजय सिंह की याचिका भी खारिज
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी शामिल थे, ने स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ ने पहले ही आप नेता संजय सिंह की याचिका को 8 अप्रैल को खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा, “हमें एक समान दृष्टिकोण रखना चाहिए,” इस संदर्भ में उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।
मामले की पृष्ठभूमि
गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं को खारिज किया था, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। यह समन गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दायर मानहानि मामले से संबंधित था, जिसमें कहा गया था कि दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के संबंध में ‘व्यंग्यात्मक’ और ‘अपमानजनक’ बयान दिए थे।
गुजरात विश्वविद्यालय की कार्रवाई
गुजरात विश्वविद्यालय ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था, जिसके तहत मेट्रोपॉलिटन अदालत ने समन जारी किया। दोनों नेताओं ने इस समन के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया।