KNEWS DESK- सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने का महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आगामी सुनवाई 1 अक्टूबर तक इस समयाविधि में किसी भी ध्वस्तीकरण कार्रवाई को बिना कोर्ट के आदेश के नहीं किया जा सकता। हालांकि, सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़क, फुटपाथ और रेलवे लाइन पर अतिक्रमण हटाने की अनुमति दी गई है।
अखिलेश यादव का बयान
इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल जानबूझकर विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किया गया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का स्वागत किया और कहा कि अब न्यायालय के आदेश के बाद बुलडोजर कार्रवाई बंद हो जाएगी। यादव ने कहा, “सीएम और भाजपा के लोग बुलडोजर को न्याय के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि न्यायालय ही अंतिम सहारा है।”
कांग्रेस का हमला
कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ा तमाचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुलडोजर एक्शन के माध्यम से भय का माहौल बनाने की कोशिश की है। अवस्थी ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और संविधान का अपमान है।