KNEWS DESK, गुजरात विधानसभा में 64 साल बाद एंटी ब्लैक मैजिक बिल पास हुआ है। इसके बाद अब अंधविश्वासियों और काला जादू करने वालों के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इसका दोषी पाया जाएगा तो इन कानूनों के तहत उन्हें सजा दी जाएगी।
विधानसभा के तीन दिवसीय मानसून सत्र के पहले दिन सदन में गुजरात मानव बलि और काला जादू निषेध विधेयक पेश किया गया था। इस बिल को गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सदन में पेश किया था। वहीं विधानसभा ने इस बिल को पास कर दिया है। अब गुजरात ने अंधश्रद्धा, काला जादू और मानव बिल के मामलों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है। बता दें कि विधानसभा के बाद राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही इस कानून को राज्य में लागू कर दिया जाएगा। कानून को राज्य पाल की स्वीकृति मिलते ही सभी पाखंडियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सजा के क्या हैं प्रावधान?
अनुच्छेद-3 में इस कानून के प्रावधानों के उल्लंघन पर 6 माह से 7 साल तक की जेल और पांच हजार से पचास हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं किसी अपराध को करने में सहायता करना या उकसाना या ऐसा अपराध करने का प्रयास करना इस अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा और दंडित किया जाएगा। इसी धारा के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यह अपराध पुलिस क्षेत्राधिकार का होगा और गैर-जमानती होगा। मतलब पुलिस को इस अपराध के तहत आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया जाएगा।