रिपोर्ट – कान्ता पाल
नैनीताल – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम द्वारा गुरुकुल कांगड़ी के समीप सड़क की भूमि पर अतिक्रमण करके करीब दो सौ दुकानें बनाकर उन्हें किराए पर दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने राज्य सरकार व हरिद्वार विकास प्राधिकरण से जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तिथि नियत की है।
अतिक्रमण करके करीब दो सौ दुकाने किराए पर
आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी रोहिताश शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि गुरुकुल कांगड़ी के पास अवधूत मंडल आश्रम के द्वारा सड़क की साढ़े तीन मीटर रोड की भूमि पर अतिक्रमण करके करीब दो सौ दुकानों का निर्माण करके किराए पर दे रखी है। हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने 2012 में रिपोर्ट जारी कर कहा था कि रोड की चौड़ाई साढ़े सात मीटर होनी चाहिए थी जो साढ़े तीन मीटर कम पाई गई। जब इसकी रिपोर्ट याचिकाकर्ता ने आरटीआई से मांगी तो उक्त फाइल प्राधिकरण के कार्यालय से गायब थी।
शिकायत करने पर जनवरी 2024 में मजिस्ट्रेट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। परन्तु अभी तक पुलिस ने इसकी जांच तक पूरी नही की। जनहीत याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि जिन लोगो के द्वारा फाइल गायब कराई उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाय और दर्ज मुकदमें की जाँच शिघ्र कराई जाय।