रिपोर्ट – कान्ता पाल
नैनीताल – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं और लगातार हो रही घोड़ों की मौतों के मामले पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए रितु व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने जनहीत याचिका में विपक्षी जिला पंचायत चमोली, उत्तरकाशी सहित अन्य को दुबारा से नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है।
सुरक्षा के साथ उनको चिकित्सा सुविधा दी जाए
आपको बता दें कि समाजसेवी गौरी मौलेखी व अजय गौतम ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि चारधाम यात्रा में अब तक 600 घोड़ों की मौत हो गयी जिससे उस इलाके में बीमारी फैलने का खतरा बन गया है,याचिका में कहा गया है कि जानवरों और इंसानों की सुरक्षा के साथ उनको चिकित्सा सुविधा दी जाए। इसके साथ याचिका में कहा है कि चारधाम यात्रा में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है जिससे जानवरों और इंसानों को खाने रहने की समस्या आ रही है।
कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही श्रद्धालुओं व घोड़ो व खच्चरों को भेजा जाय
कोर्ट से मांग की गई है कि यात्रा में कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही श्रद्धालुओं व घोड़ो व खच्चरों को भेजा जाय। उतने ही लोगों को अनुमति दी जाए जिससे लोगों को खाने-पीने और रहने की सुविधा मिल सके। जानवरों पर अत्याचार नहीं किया जाय।