मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, सीबीआई केस में हिरासत में रहेंगे

KNEWS DESK- सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। ईडी द्वारा दायर आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय से जेल में बंद हैं। केजरीवाल निर्वाचित नेता हैं और उन्हें तय करना है कि वह दिल्ली के सीएम बने रहना चाहते हैं या नहीं।

आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 अप्रैल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। उच्च न्यायालय ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और ईडी के पास “बहुत कम विकल्प” बचे हैं, क्योंकि उन्होंने बार-बार समन जारी नहीं किए और जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया।

मुख्यमंत्री को 21 मार्च को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। 20 जून को उन्हें मामले में एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर यहां की एक ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी हालांकि, ईडी ने अगले दिन दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि केजरीवाल को जमानत देने वाला ट्रायल कोर्ट का आदेश “विकृत”, “एकतरफा” और “गलत” था और निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे।

हाई कोर्ट ने 21 जून को अंतरिम राहत के लिए ईडी के आवेदन पर आदेश पारित होने तक ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। 25 जून को, उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया था। केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे अब रद्द कर दिया गया है।

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