रिपोर्ट: विकास गुप्ता
सरगुजा- आज दिनांक 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान भारतीय न्याय संहिता 2023 ने ले लिया है, जिसके तहत बहुत से धाराओं को परिवर्तित कर नवीन धारा और नवीन विधान बनाए गए हैं| भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल साक्ष्यों की वैधानिक ग्राहयता को भी स्वीकार किया गया है। नवीन प्रावधानों के तहत आज दिनांक 1 जुलाई 2024 से होने वाली कार्रवाई की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जानी है, उक्त नवीन प्रावधानों के तहत संभागीय आबकारी उड़नदस्ता संभाग सरगुजा की टीम ने आज संभवत पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में आबकारी की पहली कार्रवाई डिजिटल साक्ष्योंं के आधार पर की है।
संभागीय उड़नदस्ता संभाग सरगुजा की आबकारी टीम को आज दिनांक 01-07-2024 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना अंबिकापुर नमना कला थॉमस गली निवासी काशु चौधरी अपने घर में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब का निर्माण कर बेचता है| यदि आप लोग तुरंत जाएंगे तो वह पकड़ा जाएगा। मुखबिर की सूचना की विश्वसनीयता पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में उड़नदस्ता की टीम काशु चौधरी के घर दबिश दी| उसके घर से कुल 12.5 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया। आरोपी आशु चौधरी को 12.5 लीटर महुआ शराब रखने के जुर्म में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क, 34(2) एवं 59 (क) के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल दाखिल का आदेश प्राप्त हुआ। उक्त समस्त कार्रवाई की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी नवीन साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत की गई|
उक्त कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के द्वारा की गई। हमराह स्टाफ में आबकारी मुख्य आरक्षक रमेश दुबे, कुमारु राम आरक्षक अशोक सोनी, रामाधार कुशवाहा, नगर सैनिक गणेश पांडे, एवं महिला सैनिक राजकुमारी एवं ममता उपस्थित रहे।