KNEWS DESK- सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से पूछा कि क्या नीट-यूजी 2024 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दी गई ओएमआर शीट के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई समय सीमा है| जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने एक निजी कोचिंग सेंटर और कुछ नीट उम्मीदवारों द्वारा दायर नई याचिका पर एनटीए को नोटिस जारी किया और याचिका को लंबित मामलों के साथ जोड़कर 8 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया|
कोचिंग संस्थान और उम्मीदवारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ छात्रों को ओएमआर शीट नहीं मिली है| पीठ ने शुरू में बसंत को बताया कि एक निजी कोचिंग संस्थान सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका कैसे दायर कर सकता है और संस्थान के किस तरह के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं|
एनटीए की ओर से पेश वकील ने कहा कि ओएमआर शीट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं और उम्मीदवारों को दे दी गई हैं| पीठ ने उनसे पूछा कि क्या ओएमआर शीट की शिकायत उठाने के लिए कोई समय सीमा है| एनटीए के वकील ने कहा कि उन्हें निर्देश लेने की जरूरत है और उन्होंने लंबित मामलों के साथ याचिका को सूचीबद्ध करने की मांग की|