रिपोर्ट – कान्ता पाल
नैनीताल – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 6 माह बीत जाने के बाद पश्चात अभी तक राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका, नगर निगम व अन्य निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को तत्काल अवमानना की प्रति राज्य सरकार को देने के आदेश देने के साथ ही राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया
बता दें कि अवमानना याचिकाकर्ता मो. अनीश ने अपनी अवमानना याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया। पूर्व में राज्य सरकार के द्वारा कोर्ट में अपना बयान दिया था कि राज्य सरकार 2 जून 2024 तक निकायों का चुनाव सम्पन्न करा लेगी। परन्तु अभी तक राज्य सरकार ने न तो चुनाव कराए न ही कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए प्रशासकों के कार्यकाल को 3 माह और बड़ा दिया गया। जबकि देश का संविधान इसकी अनुमति नहीं देता।
चुनाव कराने के बजाय बढाया प्रशासकों का कार्यकाल
अगर किसी वजह से राज्य सरकार तय समय के भीतर चुनाव नहीं करा पाती उस स्थिति में केवल छः माह के लिए प्रशासक नियुक्त किए जा सकते है। राज्य सरकार ने चुनाव कराने के बजाय प्रशासकों का कार्यकाल और बढ़ा दिया। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायलय के आदेशों का पालन नहीं करने पर अवमानना की कार्यवाही करने की मांग की है।