KNEWS DESK- सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर ठाकुर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं| दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें क्रूरता के आधार पर पत्नी से तलाक लेने की मंजूरी दे दी है| जानकारी के अनुसार, कोर्ट का कहना है कि पत्नी का व्यवहार कुणाल के प्रति अच्छा नहीं था| फैमिली कोर्ट में कुणाल की तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था, इसके बाद वो दिल्ली हाईकोर्ट तक गए|
आपको बता दें कि कुणाल कपूर ने 2008 में एकता कपूर नाम की लड़की से शादी की थी| साल 2012 में कुणाल का एक बेटा हुआ| शादी के कुछ सालों के बाद कपल के रिश्ते में अनबन होने लगी| वहीं पत्नी के खिलाफ आरोप लगाते हुए शेफ ने अपनी याचिका में कहा कि एकता ने कभी उनके माता-पिता का सम्मान नहीं किया| उन्होंने हमेशा उनके पेरेंट्स का अपमान किया| कुणाल ने कहा- उनकी पत्नी ने हमेशा उनको और उनके परिवार को प्रताड़ित किया|
वहीं शेफ की एक्स पत्नी एकता का कहना है कि उन्होंने हमेशा एक पत्नी की जिम्मेदारी निभाई है| उन्होंने हमेशा पति और परिवार के प्रति वफ़ादारी निभाई है| एकता का आरोप है कि कुणाल ने तलाक के लिए झूठी कहानियां बनाई हैं|
कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट को शेफ कुणाल के खिलाफ कोई सच्चा प्रूफ नहीं मिला है| झूठे आरोपों के चलते उनकी पब्लिक इमेज को खराब करने का प्रयास किया गया है| ये सच में क्रूरता है| इसके बाद अदालत की तरफ से कुणाल के पक्ष में फैसला लिया गया है|