क्रॉस मैचिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ EC को ब्योरा दें- सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली-  सुप्रीम कोर्ट की पांच- न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सोमवार यानी आज समय बढ़ाने की मांग करने वाली भारतीय स्टेट बैंक की याचिका को खारिज कर दिया और उसे 12 मार्च को व्यावसायिक घंटों के अंत तक चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग को 15 मार्च को शाम 5 बजे तक बैंक द्वारा साझा किए गए विवरण को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान, पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने एसबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की दलीलों पर ध्यान दिया कि विवरण एकत्र करने और मिलान के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। जानकारी के रूप में उन्हें इसकी शाखाओं के साथ दो अलग- अलग साइलो में रखा गया था। उन्होंने आगे कहा कि अगर मिलान प्रक्रिया को खत्म करना है तो एसबीआई तीन सप्ताह के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकता है।

पीठ ने कहा कि उसने एसबीआई को दानदाताओं के विवरण और अन्य जानकारी से मिलान करने का निर्देश नहीं दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा, एसबीआई को सिर्फ सीलबंद लिफाफा खोलना है, विवरण एकत्र करना है और चुनाव आयोग को जानकारी देनी है। इसने बैंक से शीर्ष अदालत के 15 फरवरी के फैसले में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी पूछा। पीठ ने कहा कि पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए हैं? आपका आवेदन उस पर चुप है।

इसने एसबीआई से अदालत के फैसले के अनुसार “सादा खुलासा” करने को कहा। 15 फरवरी को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में, पांच- न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र की चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, जिसने गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की अनुमति दी थी। इसे “असंवैधानिक” कहा और चुनाव आयोग को दानदाताओं, उनके द्वारा दान की गई राशि और प्राप्तकर्ताओं के बारे में खुलासा करने का आदेश दिया।

एसबीआई ने योजना खत्म होने से पहले राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी थी। पीठ ने एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग वाली एक अलग याचिका पर भी सुनवाई की।

अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ दानदाताओं का विवरण और दूसरी तरफ बांड भुनाने वाले पक्षों का विवरण जमा करने का निर्देश दिया है। भारतीय स्टेट बैंक कह रहा था कि हमें क्रॉस मैचिंग आदि करनी होगी। कोर्ट ने कहा है कि आप क्रॉस मैचिंग करने की जरूरत नहीं है, बस ये ब्यौरा चुनाव आयोग को दे दीजिए और आपको कल तक ये देना होगा और इसके बाद उन्होंने कहा है कि स्टेट बैंक के चेयरमैन इस आशय का हलफनामा दाखिल करें, वो अभी कोई अवमानना की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर स्टेट बैंक अनुपालन नहीं करता है तो उन्हें ऐसा करना पड़ सकता है।

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