रिपोर्ट:विकास गुप्ता
सरगुजा- विनोद कुमार गुप्ता उम्र 52 वर्ष साकिन मिशन चौक केदारपुर अम्बिकापुर द्वारा थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि प्रार्थी के जान-पहचान के व्यक्ति संजय कुमार गुप्ता एवं किशोर कुमार गुप्ता द्वारा प्रार्थी की पुत्री की नौकरी लगाने के नाम पर झांसे में लेकर जुलाई 23 मे, अलग- अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से कुल 10 लाख रुपये लिए गए, जिसके बाद भी प्रार्थी की पुत्री की ना ही नौकरी लगी और ना ही पैसा वापस किया गया है। जो संजय कुमार गुप्ता एवं किशोर कुमार गुप्ता द्वारा नौकरी लगाने का झांसा देकर प्रार्थी से 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी कारित की गई है। मामले में थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 74/24 धारा 420, 34 भा.द.वि.का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी संजय कुमार गुप्ता एवं किशोर कुमार गुप्ता को तलब कर पूछताछ की गई, जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) संजय कुमार गुप्ता उम्र 54 वर्ष साकिन जेन बेकरी गली मिशन चौक केदारपुर (02) किशोर कुमार गुप्ता उम्र 54 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक 02 सुनसुनिया रोड बाग़बहरा जिला महासमुंद का निवासी बताया| आरोपियों द्वारा प्रार्थी की पुत्री की नौकरी लगाने के नाम पर झांसे में लेकर धोखाधड़ी कारित करते हुए 10 लाख रुपये की ठगी कारित करना स्वीकार किया गया| आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से धारा 41 (ए) सी.आर.पी.सी. के निहित प्रावधानों के अनुसार अग्रिम वैधानिक की कार्रवाई की जा रही है।
सम्पूर्ण कार्रवाई में थाना गांधीनगर से सहायक उप निरीक्षक राकेश मिश्रा, प्रधान आरक्षक मनोज मालवीय, आरक्षक अजय तिवारी, अमरेश सिंह, मनीष सिंह, अनुज जायसवाल शामिल रहे।