KNEWS DESK- सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए राज्य के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी करते हुए 24 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के उस दावे पर भी नाराजगी जताई, जिसमें कहा गया था कि कार्यपालिका की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से दिया गया बयान राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।
इस पर जस्टिस अभय एस ओका ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अब से हम पंजाब सरकार का कोई भी मौखिक बयान स्वीकार नहीं करेंगे. अब हम वकील से संबंधित अधिकारी द्वारा हलफनामा दाखिल करवाएंगे।
सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पंजाब के मुख्य सचिव पेश हुए। इस दौरान जस्टिस ओका ने सरकार को दो टूक शब्दों में कहा, आज आप बयान दे रहे हैं कि आप याचिकाकर्ताओं को राहत देंगे या हमें अवमानना कार्यवाही जारी करनी चाहिए? इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए कहा किअधिकारियों को जेल जाने दीजिए, ये तभी सुधेंगे। उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पंजाब सरकार पर बड़ा दबाव बनता नजर आ रहा है ऐसे में देखना ये होगा कि 24 मार्च तक भगवत मान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब पेश किया जाएगा।