पंजाब सरकार ने IGST एक्ट की धारा-10 में संशोधन की रखी मांग

KNEWS DESK… पंजाब सरकार ने GST की काउंसिल की बैठक में IGST एक्ट की धारा-10 में संशोधन की वकालत है। पंजाब के वित्त, योजना, कराधान मंत्री औऱ आबकारी मंत्री ने बुधवार को इस मामले की जानकारी दी है।

दरअसल आपको बता दें कि मंत्री ने बताया कि मंगलवार को हुई GST काउंसिल की 50वीं बैठक के दौरान वस्तु और सेवा कर में ढांचागत खामियों को उजागर किया गया। साथ ही एकीकृत वस्तु और सेवा कर एक्ट की धारा 10 में संशोधन संबंधी पंजाब की तरफ से ज़ोरदार ढंग से दलील पेश की गई।

जानकारी के लिए बता दें कि हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि मंजिल आधारित खपत कर के सिद्धांत अनुसार बिज़नस टू कंज्यूमर ट्रांजैकशन (B2C) में काउन्टर सप्लाई की जगह सप्लाई के स्थान की स्पष्ट परिभाषा के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सफलतापूर्वक ढंग से तर्क पेश किये गए। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से राज्य के जीएसटी राजस्व को बड़ा लाभ पहुंचने की उम्मीद है। स्क्रैप क्षेत्र में टैक्स की चोरी को रोकने का मुद्दा उठाते हुए चीमा ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यापार और उद्योग के साथ-साथ टैक्स प्रशासन के नुमायंदों समेत प्रमुख भाईवालों के साथ सलाह-परामर्श की मीटिंग का प्रस्ताव पेश किया है जिससे उचित हल निकाले जा सके।

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