Knews Desk, भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने आदेश के जरिए 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 6 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया है। विवरण देते हुए पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि इन उम्मीदवारों ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोग को प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 ए के अंतर्गत अगले 3 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए हैं।
उन्होंने बताया कि गुरदासपुर जिले के इन 6 उम्मीदवारों, बटाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले सुच्चा सिंह को भारत के चुनाव आयोग द्वारा 15 जुलाई 2024 को जारी आदेश के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसी तरह कादियां विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रेम सिंह और हरदीप सिंह को भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सिबिन सी ने आगे बताया कि गुरदासपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार सनी, करणदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह को भी अगले 3 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।