KNEWS DESK- पंजाब सरकार ने राज्य में अवैध कॉलोनियों के बढ़ते दायरे को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने अप्रैल 2024 के बाद बिना सेल डीड के किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है। पंजाब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने स्थानीय निकायों को आदेश दिया है कि वे 30 अप्रैल 2024 के बाद बनाए गए नए अवैध निर्माणों की पहचान करने के लिए गूगल की पुख्ता इमेजेस का डाटा खंगालें।
अवैध निर्माणों पर विशेष अभियान
विभाग ने बताया कि अप्रैल 2024 के बाद प्रदेश में लगभग 250 अवैध निर्माण हुए हैं, जिनके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अवधि से पहले हुए अवैध निर्माणों के मामलों में “द पंजाब लॉज (स्पेशल प्रोविजन फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ अनअथॉराइज्ड कॉलोनीज) एक्ट”-2018 के तहत रेगुलराइजेशन के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर सरकार जल्द निर्णय लेगी।
सभी जिलों को सख्त निर्देश
पंजाब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के सचिव राहुल तिवारी ने पटियाला, बठिंडा, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर के चीफ एडमिनिस्ट्रेटरों और जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जहां भी नए अवैध निर्माण हो रहे हैं, उनकी तत्काल पहचान कर कार्रवाई शुरू की जाए। इसके अलावा, मई 2024 से 31 जुलाई 2024 के बीच बने अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
सेल डीड की वेरिफिकेशन
31 जुलाई 2024 तक जिन अवैध कॉलोनियों में प्रॉपर्टी के सेल डीड हुए हैं, उनके दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा। पंजाब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने स्थानीय निकाय विभाग से इस प्रक्रिया में मदद मांगी है। पुराने सेल डीड का रिकॉर्ड हर जिला में मौजूद है, लेकिन पुरानी रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन एक बड़ी चुनौती हो सकती है, खासकर जब 15 हजार अवैध कॉलोनियों के मामलों में दस्तावेज़ों की गहन जांच की जाएगी।
राज्य सरकार का यह कदम अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माणों को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के तहत, अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में इस तरह के निर्माण को रोकने में मदद मिलेगी और पंजाब में शहरी अवसंरचना को बेहतर बनाया जा सकेगा।
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