सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के छह सीपीएस को अयोग्य ठहराए जाने पर लगाई रोक

KNEWS DESK, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के नियुक्त राज्य के छह मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की अयोग्यता प्रक्रिया पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

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कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें राज्य में मुख्य संसदीय सचिवों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति के अधिकार को असंवैधानिक घोषित किया गया था। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिव के रूप में छह विधायकों की नियुक्ति को रद्द करने के हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी। कोर्ट ने साथ ही ये साफ किया कि राज्य सरकार कोई और नियुक्ति नहीं करेगी क्योंकि ये कानून के विपरीत होगा।

शीर्ष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता कल्पना देवी को भी नोटिस जारी किया। कल्पना ने मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने उनसे दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा और मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट ने इस मामले को इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत में लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है।

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