हरियाणा- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसरण में राज्य की प्रारंभिक मतदाता सूचियां 2 अगस्त, 2024 को सभी निर्धारित स्थानों पर प्रकाशित कर दी गई हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे सूची की गहन समीक्षा करें तथा किसी भी त्रुटि की सूचना 16 अगस्त तक फार्म 6, 7 और 8 का उपयोग करते हुए संबंधित चुनाव पंजीकरण अधिकारी को दें। पंकज अग्रवाल चंडीगढ़ में राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची के दूसरे पुनरीक्षण पर चर्चा के लिए बैठक कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कुल 20,629 मतदान केंद्र होंगे, जिसमें 817 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य में 19,812 मतदान केंद्र थे। इसके अलावा 699 मतदान केंद्रों को समायोजित किया गया है। राज्य के सभी 22 जिलों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियरों द्वारा ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच की जा रही है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अपने जिला कार्यालय प्रभारी से संपर्क करके इस जांच के दौरान मौजूद रह सकते हैं। पंकज अग्रवाल ने बताया कि संशोधित मतदाता सूची तैयार करने के लिए 3, 4, 10 और 11 अगस्त (शनिवार और रविवार) विशेष तिथियां निर्धारित की गई हैं। इन तिथियों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर लोगों को मतदान करने में सहायता करेंगे।
उन्होंने उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें ताकि वे इन तिथियों पर बीएलओ से संपर्क कर सकें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान बीएलए बीएलओ को 10 से अधिक फॉर्म जमा नहीं करा सकते हैं। पंकज अग्रवाल ने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की दो प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है: एक मुद्रित और एक सॉफ्ट कॉपी। उन्होंने पार्टी प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे जिला निर्वाचन अधिकारी या पंजीकरण अधिकारी से मतदाता सूची का मसौदा प्राप्त करें। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित कर दिया गया है और 26 अगस्त तक दावे और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा।
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 अगस्त को होगा। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल हैं, उन्हें ही वोट देने की अनुमति होगी। वोट रजिस्टर करवाने के लिए फार्म-6, वोट रद्द करवाने के लिए फार्म-7 तथा पता बदलवाने के लिए फार्म-8 चुनाव आयोग के पोर्टल https://voterportal.eci.gov.in/ तथा विभाग की वेबसाइट https://ceoharyana.gov.in/ पर उपलब्ध है। किसी भी सहायता, सुझाव या शिकायत के लिए जिला निर्वाचन या पंजीकरण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के टोल-फ्री नंबर 1950 पर कॉल किया जा सकता है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपूर्व एवं राज कुमार, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से वीरेन्द्र गर्ग, भारतीय जनता पार्टी से वीरेन्द्र गर्ग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सरदार तलविंदर सिंह आदि उपस्थित रहे।
ये भी पढ़ें- पंजाब कृषि विभाग ने बठिंडा में नकली कीटनाशकों से भरा पिकअप ट्रक पकड़ा