KNEWS DESK, सेबी ने तकनीकी गड़बड़ियों के लिए वित्तीय कार्रवाई को आसान बनाया है।साथ ही एमआईआई के प्रति जिम्मेदारी को सीमित भी किया गया है।
तकनीकी गड़बड़ियों के लिए कार्रवाई को आसान बनाते हुए सेबी ने शुक्रवार को कहा कि वित्तीय जुर्माना उनके प्रबंध निदेशकों (एमडी) या मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारियों (सीटीओ) के बजाय केवल बाजार बुनियादी ढांचा संस्थानों (एमआईआई) पर लगाया जाएगा। इसके अलावा, एमआईआई – स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी को जुर्माना लागू करने से पहले किसी भी तकनीकी गड़बड़ी की वजह बताने का मौका दिया जाएगा। वहीं इससे पहले कुछ नियमों को पूरा नहीं करने पर एमआईआई उनके एमडी और सीटीओ को तकनीकी गड़बड़ियों के लिए कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। साथ ही सेबी ने ये भी कहा कि एमआईआई का संचालन तेजी से सिस्टम से हो रहा है, जिसमें वे कई विक्रेताओं या सर्विस प्रोवाइडर्स पर निर्भरता वाले आईटी सिस्टम (सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों) का संचालन कर रहे हैं।
सेबी ने सर्कुलर में कहा, “मौजूदा फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव को केवल एमआईआई तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है।” साथ ही एमआईआई को किसी भी अड़चन के 90 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपनी होगी।