KNEWS DESK बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से आज बड़ी राहत मिली है |सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वह बॉलीवुड फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी ड्रग्स से संबंधित जांच के सिलसिले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को दी गई जमानत को चुनौती नहीं दे रही है।
यह भी नोट किया गया था कि अधिनियम के तहत वर्णित एक अपराधी को शरण देने का मतलब उस व्यक्ति की नशीली दवाओं की खपत के लिए धन प्रदान करना होगा, साथ ही उसे आश्रय और भोजन भी देना होगा।
1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत देते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि चक्रवर्ती का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और यह संभावना नहीं है कि वह जमानत पर बाहर रहते हुए सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगी या जांच को प्रभावित करेंगी.
सुशांत सिंह राजपूत , जिनके लिए रिया ने कथित तौर पर ड्रग्स की खरीद की थी, उनको गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं थी और इसलिए, शरण देने का आरोप भी लागू नहीं किया जा सकता था, यह कहा था। अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया था कि समाज को “कड़ा संदेश भेजने” के लिए रिया की जमानत खारिज की जानी चाहिए।
अदालत ने यह भी माना कि एनडीपीएस अधिनियम की विस्तृत व्याख्या और सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों से पता चलता है कि अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर-जमानती थे। न्यायाधीश ने कहा, इसके अलावा, धारा 27-ए भी लागू किया जा सकता है, भले ही जब्त की गई दवा की मात्रा “व्यावसायिक” न हो।