‘उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट का फैसला संविधान की जीत है’- टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा

KNEWS DESK: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की ओर से पारित निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी है| जिस पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कोर्ट के फैसले की सराहना की है|

 याचिकाकर्ताओं में शामिल थी टीएमसी सांसद 

आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की ओर से पारित निर्देश जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित रेस्तरां मालिकों के नाम प्रदर्शित करें पर अंतरिम रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की। टीएमसी सांसद उन याचिकाकर्ताओं में शामिल थीं, जिन्होंने दोनों राज्य सरकारों द्वारा पारित आदेशों पर रोक लगाने की मांग करते हुए इस निर्देश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।

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संविधान और भारत के लोगों के लिए एक बड़ी जीत

रोक आदेश को “संविधान और भारत के लोगों के लिए एक बड़ी जीत” बताते हुए मोइत्रा ने कहा कि इससे धार्मिक भेदभाव हो रहा था और हमने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और सभी निर्देशों पर रोक लगा दी गई है। किसी भी रेस्तरां को अपने मालिकों या अपने कर्मचारियों का नाम प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह संविधान और भारत के लोगों के लिए एक बड़ी जीत है।

सरकारों को नोटिस जारी कर दिया निर्देश

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस. वी. एन भट्टी की पीठ ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा है।

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