KNEWS DESK- दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और प्रवर्तन निदेशालय के विशेष वकील की दलीलें सुनीं। अदालत 15 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी।
सत्येंद्र जैन के वकील वरिष्ठ वकील एन हरिहरन और अधिवक्ता विवेक जैन ने अदालत में अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। उनके अनुसार, गवाहों को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है और आरोपी के भागने का भी कोई खतरा नहीं है। हरिहरन ने यह भी कहा कि प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) 2017 में पंजीकृत की गई थी, जबकि ईडी ने 2022 में अभियोजन शिकायत दर्ज की।
वकीलों ने यह तर्क दिया कि देरी के आधार पर जमानत मांगी जा रही है, क्योंकि ईडी पिछले पांच सालों से इस मामले की जांच कर रही है और अब तक आरोप तय नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की जांच अभी भी लंबित है। इसके अलावा, डिफॉल्ट जमानत आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष भी लंबित है।
सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अदालत के निर्णय का सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह मामला राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 15 अक्टूबर को अदालत का फैसला आने के बाद इस मामले की दिशा और अधिक स्पष्ट होगी।