उमेश पाल हत्याकांड में एक और शूटर पर पुलिस ने कसा शिकंजा, घर कुर्क किए जाने की चस्पा की नोटिस

KNEWS DESK… प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक और शूटर पर शिकंजा कसा है. पुलिस ने साबिर के घर पर भी कुर्की का नोटिस लगाया है. शूटर साबिर पर पांच लाख रुपए का ईनाम है.

दरअसल आपको बता दें कि उमेश पाल और दोनों सरकारी गनर पर शूटर साबिर CCTV फुटेज में फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया था. पुलिस ने साबिर के घर पर धारा 82 का नोटिस चस्पा कर दिया है. बता दें कि BSP विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को रास्ते से हटाने की साजिश गुजरात की साबरमती और बरेली जेल में रची गई थी. उमेश पाल विधायक राजू पाल हत्याकांड का इकलौता चश्मदीद गवाह था. 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल और दो सरकारी गनर की फायरिंग और बम बरसा कर हत्या कर दी गई थी. हत्याकांड की पुलिस ने 24 मई को पहली चार्जशीट दायर की थी. चार्जशीट में सदाकत खान को आरोपी बनाया गया था. दूसरी चार्जशीट एसीपी की ओर से दाखिल की गई. कुल 1979 पेज की चार्जशीट में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया.

शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम किए गए भगोड़े घोषित

जानकारी के लिए बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम के बाद अब शूटर साबिर पर शिकंजा कसा है. ईनामी शूटर साबिर के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा हुआ है. शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर पर भी नोटिस लगाने की कार्रवाई हो चुकी है. शूटर साबिर का पुश्तैनी घर पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के हटवा गांव में है. उमेश पाल की हत्या के बाद से शूटर साबिर फरार चल रहा है. धारा 82 की कार्रवाई होने से साबिर पर सरेंडर करने का दबाव बढ़ गया है. सरेंडर नहीं करने पर पुलिस साबिर के घर को कुर्क कर सकती है. उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम भगोड़े घोषित हैं.

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