KNEWS DESK – कानपुर: शहर में यातायात सुरक्षा को लेकर एक नई पहल की शुरुआत की गई है। कानपुर के जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है कि 26 जनवरी से शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ का नियम लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा देना है।
क्या है नया नियम?
26 जनवरी से कानपुर के पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। यह आदेश केवल चालक के लिए नहीं, बल्कि सहयात्री के लिए भी लागू होगा। यानी, अगर दोपहिया वाहन पर बैठने वाला व्यक्ति भी हेलमेट नहीं पहनेगा, तो उसे भी फ्यूल नहीं मिलेगा।
पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश
पेट्रोल पंप संचालकों को इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। उन्हें अपने पंपों पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाने के आदेश दिए गए हैं, जिनमें यह स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि “बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा”। इसके अलावा, पंपों पर सीसीटीवी कैमरे हमेशा सक्रिय रहेंगे ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
सुरक्षा का संदेश
यह कदम कानपुर प्रशासन की सुरक्षा को लेकर गंभीरता को दर्शाता है। जिले के अधिकारियों का मानना है कि हेलमेट पहनना सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली गंभीर चोटों को कम कर सकता है। उनका कहना है कि यह नियम न केवल दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा बढ़ाएगा, बल्कि ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता भी पैदा करेगा।