KNEWS DESK- दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। वो आबकारी नीति मामले में जेल में बंद हैं। इस मामले पर आदेश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने तीन दिन पहले 6 अगस्त को ही सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। दरअसल, हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के मामले में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल रहे हैं। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है।
इन शर्तों पर मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को तीन शर्तों पर जमानत दी है। पहला ये कि उन्हें 10 लाख रूपए का मुचलका भरना होगा। इसके अलावा उन्हें दो जमानतदार पेश करने होंगे। वहीं तीसरी शर्त ये है कि वो अपना पासपोर्ट सरेंडर कर देंगे।