मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP सांसद संजय सिंह की याचिका पर फैसला सुरक्षित, जानें कोर्ट में ईडी ने क्यों किया विरोध

KNEWS DESK-  दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह याचिका उनकी जमानत शर्तों में संशोधन और राजनयिक पासपोर्ट जारी करने को लेकर दायर की गई थी।

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने याचिका का विरोध किया। एजेंसी ने तर्क दिया कि आरोपी को किसी भी प्रकार की विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जो मामले में उनकी संलिप्तता को दर्शाते हैं।

अब इस मामले में कोर्ट 18 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगा। सुनवाई को 18 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया है।

संजय सिंह को अक्टूबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्हें दिल्ली की कथित नई शराब नीति में अनियमितताओं और धन शोधन से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कई अन्य नेताओं और व्यापारियों की भी जांच हो रही है।

आम आदमी पार्टी ने इस गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसे केंद्र सरकार की प्रतिशोध की कार्रवाई करार दिया है। पार्टी का कहना है कि यह मामला केवल विपक्षी दलों को निशाना बनाने के लिए उठाया गया है, जबकि बीजेपी नेताओं के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाती।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 18 फरवरी को कोर्ट का क्या फैसला आता है और इसका संजय सिंह और आम आदमी पार्टी की राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है।

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