KNEWS DESK- हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार यानी आज मंडी लोकसभा सीट की बीजेपी सांसद कंगना रनौत को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ये नोटिस किन्नौर के में दायर पिटीशन पर जारी किया है। याचिका में सांसद रनौत का चुनाव रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है मंडी से उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था जिसे गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया।
इस बारे में जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने कंगना रनौत को नोटिस जारी कर 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने मंडी लोकसभा सीट से अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोटों से हराया था। याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने हाई कोर्ट से सांसद रनौत के चुनाव को रद्द करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उनके नामांकन पत्र को मंडी के रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत तरीके से खारिज कर दिया था। नेगी ने याचिका में मंडी के रिटर्निंग ऑफिसर को भी पार्टी बनाया है।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिटायर्ड कर्मचारी नेगी ने कहा कि उन्होंने वीआरएस लिया था और उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन पत्र के साथ डिपार्टमेंट का ‘नो-ड्यूज’ सर्टिफिकेट भी दिया था। उन्हें बिजली, पानी और टेलीफोन डिपार्टमेंट से ‘नो-ड्यूज’ सर्टिफिकेट देने के लिए एक दिन का समय दिया गया था। उन्होंने सारे सर्टिफिकेट जमा करा दिए थे। उसके बाद भी रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने याचिका में कहा है कि यदि उनका नॉमिनेशन स्वीकार कर लिया गया होता तो वे मंडी से चुनाव जीत भी सकते थे। इसलिए मंडी लोकसभा सीट का चुनाव रद्द किया जाए।
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