हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, ग्राम पंचायत की जमीन पर बने 20 साल पुराने मकानों के लिए दिया जाएगा मालिकाना हक

KNEWS DESK-  हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत की जमीन पर बने मकानों के लिए मालिकाना हक देने की घोषणा की है। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने सोमवार को बताया कि जिन ग्रामीणों ने 100 से 500 गज में 20 साल पुराने मकान बना लिए हैं, उन्हें अब मालिकाना हक दिया जाएगा। हालांकि, यह हक सिर्फ उन मकानों को मिलेगा जो तालाब, फिरनी या कृषि भूमि पर नहीं बने हैं।

मंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने गरीबों को प्लॉट देने का वादा किया था, लेकिन उनके नाम रजिस्ट्री और कब्जा नहीं दिया गया। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी पात्र लोगों को प्लॉट की रजिस्ट्री और कब्जा मिले। वर्तमान में सरकार पांच लाख लोगों को प्लॉट या मकान देने के लिए सर्वे करवा रही है। नए साल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस योजना के पहले फेज की शुरुआत करेंगे।

गरीबों को मिलेगा नया प्लॉट

हरियाणा सरकार ने गरीबों के लिए शहरों में 30 गज, महाग्राम में 50 गज और गांवों में 100 गज के प्लॉट देने का निर्णय लिया है। यह कदम राज्य में गरीब वर्ग की आवासीय जरूरतों को पूरा करने की दिशा में उठाया गया है। इसके अलावा, जिन गांवों में जमीन नहीं है, वहां के पात्र लोगों को एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी, ताकि वे अपने लिए प्लॉट खरीद सकें।

मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर देंगे

इसके अलावा, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सरकार प्रदेश भर में गरीबों को मकान देने की योजना चला रही है। सरकार का लक्ष्य है कि जिन गरीबों को इस योजना के तहत लाभ मिलना है, उन्हें सरकार की तरफ से नया मकान बनाकर दिया जाएगा। इसके लिए सर्वे जारी है, और जो लोग पात्र होंगे, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।

हरियाणा सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य के गरीबों को बेहतर आवास सुविधा मुहैया कराना और उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इन योजनाओं से लाखों गरीब परिवारों को राहत मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

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