लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी वक्फ संशोधन विधेयक किया पारित, बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में पड़े 95 वोट

KNEWS DESK-  लोकसभा और राज्यसभा दोनों से वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया है, जिससे अब यह विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून का रूप ले लेगा।

लोकसभा में बुधवार को वक्फ बिल को पेश किया गया, जिस पर 12 घंटे से अधिक समय तक गहन बहस हुई। इस बहस के बाद बिल को बहुमत से पारित किया गया, जिसमें 288 सांसदों ने समर्थन में वोट दिया जबकि 232 सांसदों ने विरोध किया।

इसके बाद वक्फ बिल को राज्यसभा में भी पेश किया गया, जहां इस पर लगभग 14 घंटे तक बहस हुई। राज्यसभा में भी बिल को बहुमत से पारित किया गया। 128 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट दिया, जबकि 95 सांसदों ने इसका विरोध किया।

अब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जहां से अनुमोदन मिलने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद वक्फ अधिनियम में संशोधन प्रभावी हो जाएगा।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि इस विधेयक से किसी भी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।

वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने से अब वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के उपयोग में पारदर्शिता लाना और उनके बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए थे, लेकिन सरकार ने इसकी आवश्यकता और लाभ को स्पष्ट किया है। अब सभी की निगाहें राष्ट्रपति के अनुमोदन पर टिकी हैं।

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