कानपुर के जूही थाने में कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक पर धोखाधड़ी का केस हुआ दर्ज

कानपुर,  कानपुर ऑडी कंसल्टेंट्स के निदेशक पीयूष अग्रवाल पर जूही थाने में धोखाधड़ी, जबरन वसूली और अन्य अपराधों के लिए खिलाफ आईपीसी की धारा 386 (किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के डर से जबरन वसूली), 420 (धोखाधड़ी) और 506 (आपराधिक धमकी की सजा) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

एमचपीएल और ऑडी स्टेडिया कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पीयूष अग्रवाल पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने पद्मजा रिटेल से 78 लाख रूपये ठगे हैं. साथ ही इनके ऊपर रंगदारी के आरोप लगाए गए हैं.  जानकारी के लिए आप को बता दें कि 25 फरवरी को साउथ एक्स मॉल के मालिक पद्मजा रिटेल के एक प्रतिनिधि ने एक शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत पत्र के अनुसार पद्मजा रिटेल के निदेशक राजीव  अग्रवाल और पीयूष अग्रवाल के बीच एक समझौता साइन हुआ था. जिसके तहत टीएसएच स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1600 वर्ग फुट की एक दुकान पद्मजा रिटेल को 2.5 लाख रूपये प्रति माह के किराए में देनी थी.

 

समझौते में लिखी शर्त के अनुसार पद्मजा रिटेल के निदेशक को दुकान में कंप्यूटर लगाने और सुसज्जित कर दुकान चलाने की बात हुई थी. जिसके तहत पद्मजा रिटेल के निदेशक ने इस दुकान पर 78 लाख रूपये  खेल के उपकरण और दुकान के सामान पर खर्च किए. लेकिन जब दुकान खोलने की बारी आई तो पीयूष अग्रवाल ने पद्मजा रिटेल के सामने कुछ शर्तें रख दीं. जैसे कि दुकान की चाभी पीयूष के पास रहेगी और दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। जब पद्मजा रिटेल इन शर्तों को पूरा नहीं कर सका तो पीयूष अग्रवाल ने दुकान का कब्जा देने से इनकार कर दिया और 90 लाख रुपये की और मांग की.

 

शिकायत के मुताबिक, पिछले साल 13 अक्टूबर को पीयूष अग्रवाल की फर्म ऑडी स्टैडिया कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को एक लाख रुपये का आरटीजीएस भुगतान किया गया था. अगले दिन, 50,000 रुपये की एक और राशि पीयूष अग्रवाल की फर्म को स्थानांतरित कर दी गई. 2 दिसंबर को, पीयूष अग्रवाल की एमएसपीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास 5 लाख रुपये जमा किए गए. इस बीच, पीयूष अग्रवाल ने कर्नलगंज थाने में पद्मजा रिटेल के खिलाफ दीवानी मामला दर्ज कराया है. हालांकि, जब पुलिस आयुक्त को पद्मजा रिटेल्स और पीयूष अग्रवाल के बीच परेशान करने वाले सौदे के बारे में पता चला, तो उन्होंने मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की.

 

जूही पुलिस को पीयूष अग्रवाल के खिलाफ पद्मजा रिटेल्स की शिकायत की जांच करने का आदेश दिया गया था. जांच के दौरान तथ्य सही पाए जाने पर पीयूष अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 386 (किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के डर से जबरन वसूली), 420 (धोखाधड़ी) और 506 (आपराधिक धमकी की सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

पद्मजा रिटेल्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अंबरीश टंडन ने कहा कि पीयूष अग्रवाल ने पद्मजा रिटेल्स के एक निदेशक के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें बाउंसरों की मदद से अपनी हिरासत में रखा, 90 लाख रुपये की मांग की और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी. टंडन ने कहा, “दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत ये सारी बातें मजिस्ट्रेट को बताई जाएंगी.”

जब इस मामले में मीडिया ने पीयूष अग्रवाल से बात की, तो उन्होंने कहा कि उनका पद्मजा रिटेल से कोई लेना-देना नहीं है और न ही उन्हें अपने खिलाफ दर्ज मामले के बारे में कुछ पता है.

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