KNEWS DESK- बच्चों को पतंग उड़ाना बहुत पसंद होता है। कुछ बच्चों के सिर पर तो पतंग उड़ाने का जूनून सावार रहता है| कई देशों में खासतौर पर यूपी में लड़के, बच्चे मकर सक्रांति से लेकर रक्षाबंधन तक पतंग उड़ाते रहते हैं लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे| आपको बता दें कि पतंग उड़ाना गैरकानूनी है, इसके लिए सजा का प्रावधान भी है| चलिए आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं|
आपको बता दें कि भारत में एक इंडियन एयरक्राफ्ट नाम का एक कानून है| जिसके तहत अगर आप कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं तो इसके लिए पहले अनुमति लेनी होगी|इस कानून में एयर शिप, पतंग, ग्लाइडर्स, बैलून और फ्लाइंग मशीन को एयरक्राफ्ट माना गया है| इसलिए एयरक्राफ्ट कानून में पतंग भी आती है| पतंग उड़ाने के लिए इजाजत लेना जरुरी है|
इस कानून के अनुसार यदि कोई दोषी पाया जाता है तो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के सेक्शन 11 के तहत शख्स को 2 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा|पहले इस कानून के तहत 6 महीने की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ता था| फिर इसे साल 2008 में बढ़ा दिया गया|
दुनियाभर के कई शहरों में चाइनीज मांझे पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है| इस कानून के तहत एयरपोर्ट के आस-पास एयरक्राफ्ट उड़ाने जैसी सूचना मिलने पर भी विशेष प्रावधान और नियम हैं|