विधेयक वापस लें या स्थायी समिति को भेजें, बिना परामर्श के एजेंडा न बढ़ाएं, वक्फ विधेयक पर बोलीं सुप्रिया सुले

KNEWS DESK- एनसीपी (सपा) नेता सुप्रिया सुले ने संसद में वक्फ विधेयक पर बयान देते हुए कहा कि इसे वापस लिया जाना चाहिए या स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। सुप्रिया सुले ने लोकसभा में कहा कि एनसीपी की ओर से हम सरकार से जोरदार अनुरोध करते हैं कि या तो विधेयक को पूरी तरह से वापस ले लिया जाए, यह हमारी सरकार से मांग है क्योंकि इस संगठन को चलाने वाले लोगों से कोई विस्तृत परामर्श नहीं किया गया है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक में वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का भी प्रावधान है। एनसीपी (सपा) नेता ने कहा कि मैं पूरी विनम्रता के साथ इस सरकार से अनुरोध करती हूं कि या तो इसे वापस ले लें और अगर वे इसे वापस नहीं लेना चाहते हैं तो कम से कम इसे स्थायी समिति के पास भेजें या सर्वदलीय बैठक के बाद एक समिति बनाएं और फिर इसे करें, कृपया परामर्श के बिना एजेंडा न बढ़ाएं।

विधेयक को पेश किए जाने से पहले मंगलवार रात को लोकसभा सदस्यों के बीच प्रसारित किया गया। अपने उद्देश्यों और कारणों के अनुसार, विधेयक बोर्ड की शक्तियों से संबंधित वर्तमान कानून की धारा 40 को हटाने का प्रयास करता है, जो यह तय करने के लिए है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं लेकिन दुखद बात यह है कि हमें इस विधेयक के बारे में संसद से नहीं बल्कि मीडिया से पता चला, तो क्या यह सरकार के काम करने का नया तरीका है? पहले मीडिया को बताया जाएगा, फिर संसद होगी?विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक संरचना का प्रावधान है और ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। विधेयक में बोहरा और आगाखानी के लिए औकाफ के एक अलग बोर्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव है। मसौदा कानून में मुस्लिम समुदायों में शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है।

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