सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई यूयू ललित को पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए समिति का प्रमुख किया नियुक्त

KNEWS DESK-  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी आज भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित को पश्चिम बंगाल में राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की निगरानी के लिए खोज-सह-चयन समिति का प्रमुख नियुक्त किया।

सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार का पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस, जो राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, के साथ राज्य के विश्वविद्यालयों को कैसे संचालित किया जाना चाहिए, इस पर विवाद चल रहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने निर्देश दिया कि समिति का गठन दो सप्ताह के भीतर किया जाए, क्योंकि यह देखते हुए कि राज्य और राज्यपाल का कार्यालय दोनों पैनल के गठन पर सहमत हैं।

न्यायमूर्ति ललित के अलावा, समिति में पांच सदस्य शामिल होंगे, जो प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए वर्णमाला क्रम में तीन नामों का एक पैनल तैयार करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्धारित समय अवधि तीन महीने है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित समिति की सिफारिशें मुख्यमंत्री को प्रस्तुत की जाएंगी। उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता सनत कुमार घोष और पश्चिम बंगाल सरकार ने दावा किया कि राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के आदेश अवैध हैं, क्योंकि राज्यपाल ने नियुक्तियां करने से पहले उच्च शिक्षा विभाग से परामर्श नहीं किया था।

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