कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी मेडिकल कॉलेज रेप और हत्या मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए, प्रिंसिपल पर भी सवाल

KNEWS DESK- कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई भयावह रेप और हत्या की घटना की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सभी संबंधित दस्तावेज तत्काल सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए और पश्चिम बंगाल सरकार को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने पर कठघरे में खड़ा किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रिंसिपल को स्वयं छुट्टी पर चले जाना चाहिए, अन्यथा कोर्ट आदेश पारित करेगा।

हाई कोर्ट की टिप्पणी और आदेश

हाई कोर्ट ने इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से सवाल किया कि जब एक छात्रा की मौत हुई, तो प्रिंसिपल की ओर से कोई शिकायत क्यों नहीं की गई? कोर्ट ने इसे संदेहजनक माना और प्रिंसिपल की लापरवाही को उजागर किया। कोर्ट ने इस मामले में समय की कमी को भी रेखांकित किया, जिससे सबूतों के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

एडवोकेट का बयान

इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए एडवोकेट बिलवदल भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच पर सहमति दी थी, लेकिन मामले को समय पर सीबीआई को सौंपने में देरी की जा रही थी। उन्होंने चेतावनी दी कि इस देरी से सबूतों के नष्ट होने का खतरा है। भट्टाचार्य ने पुलिस की लापरवाही की भी आलोचना की, खासकर शव की खून से सनी अवस्था और अर्धनग्न अवस्था के बावजूद पुलिस द्वारा आत्महत्या का मामला दर्ज करने में विफलता पर।

मृतका के माता-पिता की सुरक्षा

भट्टाचार्य ने यह भी बताया कि मृतक की माता-पिता की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई को गवाहों के संरक्षण की योजना के तहत सुरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरी उपाय करने चाहिए। हाई कोर्ट ने सीबीआई को समय-समय पर रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।

राष्ट्रीय हड़ताल का ऐलान

इस बीच, देश भर में इस मामले के विरोध में एफएआईएमए (फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन) और एफओआरडीए (फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन) द्वारा हड़ताल का ऐलान किया गया है। 13 अगस्त से शुरू होने वाली इस हड़ताल में ओपीडी सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया गया है। यह हड़ताल डॉक्टरों की सुरक्षा और न्याय की मांग के समर्थन में आयोजित की जा रही है। इस गंभीर और संवेदनशील मामले ने देश भर में चिकित्सकीय और न्यायिक समुदाय में गहरी चिंताओं को जन्म दिया है, और इससे जुड़े सभी पक्षों को न्याय मिलने की आशा है।

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